पिथौरागढ़, 04 अगस्त।

साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस ने फेसबुक के माध्यम से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री (Child Sexual Abuse Material-CSAM) प्रसारित करने के गंभीर मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, NCMEC Tipline के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बलुवाकोट में 15 जुलाई 2026 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67B के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी, कोतवाली जौलजीबी को सौंपी गई।

विवेचना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं तकनीकी विश्लेषण में यह सामने आया कि जिस मोबाइल सिम के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही थी, वह बलुवाकोट निवासी एक महिला के नाम पर पंजीकृत थी। हालांकि जांच में पता चला कि उस सिम का उपयोग उसका भाई वीर भान राम लावड (32 वर्ष), निवासी उड़ई, वार्ड संख्या-09, आंचल महाकाली, थाना दार्चुला, जिला दार्चुला (नेपाल) द्वारा किया जा रहा था, जो वर्तमान में बलुवाकोट क्षेत्र में रह रहा था।

पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी फेसबुक के माध्यम से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री विभिन्न व्यक्तियों को भेज रहा था और उसका प्रसार कर रहा था। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी का नाम विवेचना में शामिल किया गया।

मंगलवार, 04 अगस्त 2026 को प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी तथा एसओ बलुवाकोट श्रीमती नीमा बोहरा ने पुलिस टीम के साथ आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए।

पिथौरागढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की अवैध, आपत्तिजनक अथवा बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री का प्रसार न करें। ऐसे मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया सेल