नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता और UPSC अभ्यर्थी विजय शेरावत की ओर से दायर मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सुधीर चौधरी, उनकी प्रोडक्शन कंपनी Essprit Productions और प्रसार भारती यानी DD News को नोटिस जारी किया है। मामला सुधीर चौधरी के कार्यक्रम ‘DECODE’ में शेरावत की कथित गलत पहचान को लेकर है।
शेरावत का आरोप है कि 27 जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम में उनकी तस्वीर दिखाते हुए उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया, जिसने जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान संसद भवन को उखाड़ने और भारत को नेपाल जैसा बनाने की बात कही थी। शेरावत का दावा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और यह बयान किसी दूसरे व्यक्ति का था।
गलत पहचान का लगाया आरोप याचिका में शेरावत ने आरोप लगाया है कि प्रसारण से पहले तथ्यों का पर्याप्त सत्यापन नहीं किया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में दिखाई गई तस्वीर और कथित बयान देने वाला व्यक्ति अलग-अलग हैं।
शेरावत ने अदालत से विवादित प्रसारण को आगे प्रसारित, प्रकाशित, दोबारा प्रसारित अथवा सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर प्रसारित करने से रोकने की मांग की है।
5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग मानहानि के इस मुकदमे में विजय शेरावत ने 5 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिका के अनुसार, प्रसारण के बाद संबंधित क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित हुई और शेरावत ने कथित तौर पर धमकियां मिलने की बात कही है।
22 सितंबर को अगली सुनवाई मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद के समक्ष हुई। अदालत ने शिकायत को मुकदमे के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया और अंतरिम राहत की मांग पर प्रतिवादियों से जवाब मांगा।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को तय की है। उस दिन सुधीर चौधरी और अन्य प्रतिवादियों से अंतरिम रोक की मांग पर दलीलें पेश करने की अपेक्षा की गई है।
महत्वपूर्ण: फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने शेरावत द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता या प्रसारण को मानहानिकारक होने पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। मामला अभी न्यायिक विचाराधीन है। स्रोत : भड़ास नेटवर्क _ कपिल भट्ट वाणी न्यूज


