नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPFO Amnesty Scheme 2026 लागू कर दी है। यह योजना उन प्रतिष्ठानों के लिए एकमुश्त अवसर लेकर आई है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (PF) ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट (Exemption) प्राप्त नहीं है।

29 जून 2026 को अधिसूचित यह योजना छह महीने तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत पात्र संस्थानों को अपने पीएफ ट्रस्ट का पूर्व प्रभाव (Retrospective) से नियमितीकरण कराने का अवसर मिलेगा।

किन संस्थानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जिनके पीएफ ट्रस्ट आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार की ओर से औपचारिक छूट अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

योजना के तहत दो श्रेणियों के प्रतिष्ठान आवेदन कर सकेंगे— श्रेणी-1: ऐसे संस्थान जो वर्तमान में बिना छूट वाले प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन कर रहे हैं या भविष्य में ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं।

श्रेणी-2: ऐसे संस्थान जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत भविष्य में भी छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के रूप में कार्य जारी रखना चाहते हैं।

क्या होंगे प्रमुख लाभ?

EPFO के अनुसार योजना के तहत पात्र संस्थानों को कई महत्वपूर्ण राहतें मिलेंगी, जिनमें— ट्रस्ट का पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कुछ प्रावधानों से छूट।

न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कोष (Corpus) संबंधी शर्तों में राहत।

लंबित बकाया, ब्याज और हर्जाने से जुड़े मामलों में कानूनी कार्यवाही समाप्त होने की सुविधा (निर्धारित शर्तों के अधीन)।

पूर्व में पारित कुछ आदेशों को शून्य (Void ab-initio) माना जाएगा, यदि सदस्य खातों में वैधानिक दर से बराबर या अधिक ब्याज और अंशदान जमा किया गया हो।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार के नाम औपचारिक आवेदन संबंधित EPFO क्षेत्रीय कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से भेजना होगा। योजना का लाभ लेने की इच्छा rc.exemption@epfindia.gov.in पर भी ई-मेल के जरिए दर्ज कराई जा सकती है।

आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट कराए गए वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि EPFO विशेष ऑडिट का निर्देश देता है, तो उसे आवेदन के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा।

EPFO ने कहा है कि योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रक्रिया और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) उसकी अधिसूचना तथा आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन स्वीकार करने और आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए अधिकृत होंगे।