पिथौरागढ़। धारचूला में एसबीआई शाखा प्रबंधक को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले करने के सनसनीखेज मामले में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया है। सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ ने आरोपी दीपक क्षेत्री को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 6 मई 2023 का है। धारचूला स्थित एसबीआई में कार्यरत शाखा प्रबंधक पर बैंक के ही गार्ड दीपक क्षेत्री ने कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसे शाखा प्रबंधक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना के बाद बैंक और स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।
मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर भगवानपुर, देहरादून निवासी दीपक क्षेत्री के खिलाफ धारा 302/436 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार ने की। पुलिस ने साक्ष्यों का गहन संकलन करते हुए 6 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चन्द के पर्यवेक्षण में जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पन्त ने मामले की सशक्त पैरवी की। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ धनंजय चतुर्वेदी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास तथा ₹40,000 अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
तीन साल बाद आया फैसला, हत्या के दोषी को उम्रकैद — पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी को इस फैसले में अहम माना जा रहा है।


